ड्रग माफिया की अवैध रूप से अर्जित की हुई 15 करोड़ 64 लाख रूपये की चल/अचल सम्पत्ति हुई कुर्क कुर्की की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम- गिरोहबन्ध एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत की गई




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मिर्जापुर। जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर गत 19 मार्च 2024 के आदेश के अनुपालन में 30 मार्च 2024 (शनिवार) को मीरजापुर पुलिस व प्रशासन द्वारा ड्रग माफिया (गैंग लीडर) महेश सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर निवासी विश्वकर्मा कालोनी महुवरिया थाना को0 शहर जनपद मीरजापुर की अवैध रूप से अर्जित की हुई 15 करोड़ 64 लाख रूपये की चल/अचल सम्पत्ति (जमीन/मकान/दुकान/आर.ओ.प्लाट/वाहन आदि) अन्तर्गत धारा 14 (1) अधिनियम-गिरोहबन्ध एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में कुर्क की गयी। कुर्क की गई सम्पत्ति के मुख्य आरोपी अभियुक्त महेश सोनकर उपरोक्त के आपराधिक इतिहास के क्रम में बताया गया कि महेश सोनकर के ऊपर मु0अ0सं0- 799/2007 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 670/2008 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 शहर जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0 - 76/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 287/2022 धारा 8/21 एनडी पीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद मीरजापुर, मु0अ0 सं0- 441/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चुनार जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 182/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 198/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर जनपद मीरजापुर व मु0अ0सं0- 26/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना को0 शहर जनपद मीरजापुर दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन, उपजिलाधिकारी सदर आशाराम वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर मनोज कुमार गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक को0 देहात राणा प्रताप सिंह सहित को0 कटरा व को0 शहर के प्रभारी निरीक्षक व भारी मात्रा में पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्की की कार्यवाही की गई है। इस तरह की कार्यवाही से अन्य अपराध कार्यो में संलिप्त माफियाओं में दहशत बन गया है।

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