शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने को दिव्यांग करें ऑनलाइन आवेदन


शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने को दिव्यांग करें ऑनलाइन आवेदन

प्रयाग भारत 

प्रयागराज। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत नव विवाहित दम्पत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 एवं केवल युवती के दिव्यांग होने की दशा में  20,000 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में  35000 रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।

जनपद में योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांग http//divyangjan.upsdc.gov.in  पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन करतेे समय आवेदक को आवश्यक प्रपत्रों को अपलोड किया जाना आवश्यक है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर अपलोड किये गये प्रपत्रों की हार्ड कापी विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष संख्या-13 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय में उपलब्ध करना जरूरी है।

योजना की निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक ना हो तथा दम्पत्ति में कोई आयकर दाता की श्रेणी अंतर्गत न हो। इसके साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। आवेदक की शादी 01 अप्रैल, 2023 के पश्चात् सम्पन्न होनी चाहिए।

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