प्रयाग भारत
सोनभद्र। वादी मुकदमा अब्दुल गनी अंसारी खान पर्यवेक्षक खनिज विभाग जनपद सोनभद्र द्वारा वाहन ट्रक न0 यूपी 64 टी 7615 के चालक द्वारा उपखनिज की चेकिग के दौरान वाहन चेकिंग न कराकर वाहन को भगा ले जाना व आगे जाकर गाडी खड़ी कर भाग जाने तथा चेक किये जाने पर वाहन उपरोक्त पर बिना परमिट के कुल 30.93 घनमीटर अवैध (गिट्टी) डोलो स्टोन का परिवहन कर उपखनिज की चोरी कर राजस्व की क्षति पहुचान के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसके आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0 सं0 403/2024 धारा 379, 411,120बी भादवि व 3(1)/58/72(6) उ0प्र0 उप खनिज नियमावली, 4/21 खान व खनिज अधिनीयम व 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनीयम 1984 के तहत सुनील सिंह पुत्र अगनू सिंह निवासी लोहरा थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र करीब 46 वर्ष, वाहन ट्रक सख्या यूपी 64 टी 7615 के स्वामी नाम पता अज्ञात व अज्ञात क्रशर प्लान्ट का स्वामी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ0 यशवीर सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनभद्र व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्वेक्षण में गुरुवार को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त वाहन ट्रक सख्या यूपी 64 टी 7615 का चालक सुनील सिंह पुत्र अगनू सिंह निवासी लोहरा थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय/भेजा गया। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण में उ0नि0 विमलेश कुमार सिंह थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र मय टीम को सफलता मिली है।
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