धर्मान्तरण के सभी प्रकरण में शुआट्स अधिकारियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।

 धर्मान्तरण के सभी प्रकरण में शुआट्स अधिकारियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।


नैनी, प्रयागराज। फतेहपुर कोतवाली में धर्मान्तरण के सम्बन्ध में दर्ज सभी मुकदमों में शुआट्स अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी एस.बी. सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि फतेहपुर धर्मान्तरण प्रकरण से शुआट्स अधिकारियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। शुआट्स के एक बर्खास्त कर्मचारी एवं कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा शुआट्स अधिकारियों को फंसाने का षड्यन्त्र किया गया था। इस सम्बन्ध में शुआट्स अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका संख्या 141/2023 दाखिल की थी। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूण की बेन्च ने फतेहपुर में दर्ज धर्मान्तरण के सभी मुकदमों में शुआट्स अधिकारी कुलाधिपति डा. जे.ए. ओलीवर, प्रति कुलपति प्रो0 सुनील बिहारी लाल, प्रति कुलपति प्रो0 जोनाथन ए0 लाल, प्रो0 ए के ए लॉरेंस, डा अमित कुमार मसीह, डा. सुधा लाल, प्रो. डेरिक एम0 डेनिस, रेव्ह. डेविड फिलिप्स, प्रो0 रंजन ए. जौन, डा. रमाकान्त दूबे, डा. स्टीफन दास, प्रो0 रानू प्रसाद, इंजी0 सी0जे0 वेस्ली की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उ0प्र0 सरकार को नोटिस जारी किया। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में कुलपति प्रो0 राजेन्द्र बिहारी लाल एवं निदेशक प्रशासन विनोद बी. लाल के खिलाफ कार्रवाई पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है।
प्रवक्ता एस.बी. सिंह ने कहा कि शुआट्स को भारतीय संविधान एवं न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। शुआट्स अधिकारी निर्दोष हैं उन्हें फंसाने का षड्यन्त्र किया जा रहा है, हमें न्याय अवश्य प्राप्त होगा।

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